19.9 C
New York
Monday, Apr 29, 2024
Star Media News
Breaking News
Breaking Newsगुजरातप्रदेश

वलसाड जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध 

स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
वलसाड।  वलसाड जिले में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जुलूसों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिक जिला मजिस्ट्रेट ए. आर. जहा ने गुजरात (मुंबई) पुलिस अधिनियम – 1951 की धारा-37 की उप-धारा-3 के अधिकार के अंतर्गत वलसाड जिला सेवा सदन के बाहर व जिला के प्रत्येक तालुकाओं के सेवा सदन के बाहर तथा अन्य सरकारी कार्यालयों के परिसर से 200 मीटर के दायरे में दिनांक  27-04-2023 तक 4 से अधिक व्यक्तियों की सभा, रैली या जुलूस, धरना या सांकेतिक धरना, अनशन या भूख हड़ताल करने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश श्मशान यात्रा या बारात, सक्षम प्राधिकारी से विशेष मामले की लिखित अनुमति प्राप्त वास्तविक व्यक्तियों, सरकारी सेवा या ड्यूटी पर कार्यरत व्यक्तियों, होमगार्ड बल के व्यक्तियों और सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों या अभियानों पर लागू नहीं होगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मुंबई पुलिस अधिनियम-1951 की धारा 135(3) या भारतीय दंड संहिता-1860 की धारा-188 के तहत दंडनीय होगा। जिसके लिए वलसाड जिले में सेवारत पुलिस उप निरीक्षक से नीचे के सभी अधिकारियों को इस अधिसूचना के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है।

Related posts

Hindi Movie The Love Style Press Conference And Song Recording

cradmin

जिला विज्ञान केंद्र और प्रशासन की संयुक्त पहल पर विल्सन हिल में खगोल विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

starmedia news

વલસાડ હાલર પ્રાથમિક શાળા ખાતે દ્રષ્ટિહીન બાળકો માટે નવનિર્મિત સ્માર્ટ બ્રેઇલ સેલ્ફ લર્નિંગ લેબ ખુલ્લી મુકતા નાણામંત્રીશ્રી કનુભાઈ દેસાઈ

starmedia news

Leave a Comment